1) परिचय - NSCT यानी नेशनल सेल्फ केयर टीम की स्थापना 26 फरवरी 2025 को देश एवं प्रदेश के बहुतायत विभिन्न संवर्ग एवं समाज से आने वाले जन मानस की मांग पर उनके आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत स्थापित की गई है। NSCT अपनी शुचिता, पारदर्शिता और एकजुटता के बल पर समाज के विभिन्न संवर्गों की सेवा हेतु तत्पर है। प्रायः हमारे सभी संवर्गों के अंतर्गत आने वाले जन मानस में किसी घर के स्वामी यानी घर की व्यवस्था का संचालन करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए संबल प्रदान करने हेतु NSCT की स्थापना की गई है।
2) कार्य क्षेत्र - यह योजना सर्वप्रथम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी जो कि प्रदेश भर के समस्त संवर्गों के अंतर्गत आने वाले जन मानस के लिए होगी। सभी संवर्गो के हित को देखते हुए NSCT के चार संवर्ग बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं....
संवर्ग A) सरकारी व संविदा कर्मी संवर्ग
इस संवर्ग के अन्तर्गत सरकारी विभाग के समस्त अधिकारी ,कर्मचारी एवं समस्त संविदा कर्मी स्वेच्छा से NSCT की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।
संवर्ग B) प्राइवेट कर्मी संवर्ग
प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी NSCT की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं|
संवर्ग C) प्रोफेशनल संवर्ग
संवर्ग D) अन्य संवर्ग
3) आयु सीमा - NSCT की सदस्यता प्राप्त करने की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक रहेगी तथा नियमानुसार वैधानिक रहने की स्थिति में 60 वर्ष की उम्र तक सदस्यता बरकरार रह सकेगी।
4) कैसे जुड़ें - NSCT से जुड़ने के लिए निर्धारित वेबसाइट nsctup.com पर जाकर नियम एवं शर्ते/नियमावली का अवलोकन करके सहमति देते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा तथा समस्त सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए सदैव वेबसाइट तथा निर्धारित सोशल मीडिया एवं अन्य सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतः जानकारी लेते रहना होगा। यदि जानकारी के अभाव में किसी की सदस्यता प्रभावित होती है या किसी प्रकार के सहयोग से वंचित होना पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी सदस्य की स्वयं की होगी, इसके बदले नियम विरुद्ध जाकर कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
5) व्यवस्था संचालन सहयोग/दान - NSCT के समस्त सदस्यों को दानस्वरूप व्यवस्था संचालन हेतु 51 रूपए वार्षिक देय होगा। प्रथम 1100 सदस्यों को प्रथम बार इस सहयोग से छूट रहेगी। नोट- व्यवस्था संचालन हेतु दिए गए दान/सहयोग के बदले किसी भी प्रकार का दावा/क्लेम/वापसी नहीं की जा सकेगी।
6) सहयोग की प्रक्रिया - वस्तुतः NSCT द्वारा समय समय पर सदस्यों एवं उनके परिवारों/आश्रितों/नॉमिनी तथा समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएगी जिसके दिशा निर्देश तथा नियम समय समय पर व्यवस्था/योजना हेतु जारी किए जाएंगे। सबसे लोकप्रिय योजना किसी वैधानिक सदस्य का यदि असामयिक निधन हो जाता है तो NSCT से जुड़े सभी सदस्यों को संस्था की आधिकारिक सोशल मीडिया तथा विभिन्न मंचों के माध्यम से आह्वान किया जाएगा। तत्क्रम में NSCT द्वारा निर्धारित न्यूनतम सहयोग की धनराशि आर्थिक सहयोग के तौर पर सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में भेजना अनिवार्य होगा। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने/बढ़ाने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
7) लॉक इन पीरियड - NSCT द्वारा वैधानिकता हेतु लॉक इन पीरियड की अवधि 6 माह/180दिन की होगी। इस अवधि में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य होगा। संस्था द्वारा भविष्य में परिस्थिति अनुसार लॉक इन पीरियड में बदलाव किया जा सकता है।
7(A) लॉक इन पीरियड के बाद किसी कारणवश सहयोग बीच में छूट जाने की परिस्थिति में वैधानिकता हेतु कुल सहयोग का 90% सहयोग करना अनिवार्य होगा।
नोट- संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगा, वहां अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा । कोई भी सदस्य/नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा, बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर ही नैतिक रूप से आर्थिक सहयोग कराने का प्रयास किया जाएगा। लाभार्थी को मिलने वाली कुल धनराशि संस्था के अलग अलग सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सहयोग पर निर्भर होगी। संस्था द्वारा कोई निश्चित /कम/ज्यादा धनराशि पहुंचने का कोई दावा नहीं किया जाएगा न ही किसी सदस्य/लाभार्थी परिवार द्वारा इस हेतु कोई मांग/दावा/अधिकार/कानूनी दावा पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद का निपटारा सिर्फ न्यायिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज में ही किया जाएगा।
8) सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से निर्धारित राशि से अधिक धनराशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया जाता है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में 3 कार्यदिवस के अंदर वापस करनी होगी । गलती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने तथा संस्था के निर्देशों के पालन हेतु लाभार्थी को सहयोग प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित फॉर्मेट पर जारी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
8 (A) यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्यया ग्रहण करने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद एक या एक से अधिक सहयोग छोड़ दिया गया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लगातार 3 माह सहयोग करके और 3 माह अथवा 90 दिन का समय पूरा करके पुनः वैधानिकता प्राप्त कर सकता है।
8(B) सदस्य द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति मे तथा सदस्य की मृत्यु ऐसी किसी प्रकार से हुई हो जिसमें लाभार्थी/आश्रित/नॉमिनी दोषी हो या आरोपी हो तो ऐसी स्थिति में NSCT द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया जाएगा।
8(C) वस्तुतः NSCT द्वारा दो नॉमिनी घोषित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा फिर भी यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी को लेकर कोई विवाद होता है तो संस्था स्वविवेकानुसार हितों को देखते हुए अंतिम निर्णय लेकर सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी जिसे किसी भी प्रकार की न्यायिक/कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
8(D) NSCT द्वारा सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग कराया जाएगा ,इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी सदस्य/आश्रित/लाभार्थी के पास नहीं होगा।
9) सम्पर्क सूत्र/हेल्पलाइन - NSCT द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर/व्हाट्सएप तथा ईमेल आईडी जारी की गई है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज/ मेल के माध्यम से जानकारी का आदान- प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
10) कोई भी सदस्य/व्यक्ति/लाभार्थी/नॉमिनी NSCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है तो संस्था उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
10 (A) NSCT के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य/व्यक्ति/लाभार्थी/नॉमिनी अभद्र व्यवहार करते हुए या NSCT विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो संस्था द्वारा स्वविवेकानुसार संबंधित सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा तथा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करने हेतु संस्था स्वतंत्र होगी।
11) संस्था को दिए गए 51 रुपए वार्षिक अनुदान/सहयोग को निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जायेगा-
A. वेबसाइट, ऐप आदि के निर्माण एवं संचालन में।
B. कार्यालय की व्यवस्था एवं रख रखाव हेतु।
C. कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी को मानदेय हेतु।
D. दिवंगत सदस्य के स्थलीय सत्यापन हेतु।
E. NSCT के प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान हेतु।
F. उत्तरप्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/समूहों/संस्थाओं के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने हेतु ।
G. विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजनों, श्रद्धांजलि सभाओं एवं स्वविवेकानुसार संस्था हित में एवं आवश्यक समझने पर उपभोग हेतु।
नोट - “नियमावली में समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन जा सकता है। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड तात्कालिक नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।”
नोट- . भविष्य में NSCT द्वारा अपने वैधानिक सदस्यों/विभिन्न संवर्गों/समाज के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी, जिसके बारे में नियम एवं शर्ते समय समय पर योजनाओं के साथ जारी की जाएगी।